- विनोद मिश्रा
बांदा। नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय गुफ्ता के विरुद्ध शहर कोतवाली में गंभीर धाराओ में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। यह मुकदमा पालिका के पूर्व अध्यक्ष संजय के पिता नें ही दर्ज कराया है। इसमें संजय के अलावा उनकी पत्नी और दो भाईयो के विरुद्ध भी धारा 420, 506, 508, 406 के तहत दर्ज कराया है।

शहर में यह मामला अति चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले के प्रकरण के पीछे संपत्ति विवाद है। अब हम एफ आई आर में क्या आरोप तहरीर में है उसके बारे में चौंकाने वाले तथ्य बतायेगे। उन्होने कहा है की मेरा पुत्र पूर्व पालिका अध्यक्ष संजय गुफ्ता दबंग एवं आपराधिक किस्म का है।

उनका कहना है की उन्होने संजय एवं दूसरे बेटे के नाम वसीयत की थी।उसमें लिखा गया था की बिना मेरी अनुमति के मेरी अचल संपत्ति बेची नहीं जायेगी।बाद में उस रजिस्टर्ड वसीयतनामा को उप निबंधक कार्ययालय जाकर निरस्त कर दिया था।

संजय गुप्ता नें यह जानकारी होने पर अपनी पत्नी साधना के इकरारनामा को आधार बनाकर उसके नाम संपत्ति का बायनामा कर दिया। इसमे उसके भाइयों का भी सहयोग रहा। मुझे मेरी संपत्ति से बेदखल कर दिया।एतराज करने पर दुर्व्यवहार एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी तहरीर के आधार पर सुसंगत गभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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