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October 16, 2026
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नाबालिग से दरिंदगी पर कोर्ट का हथौड़ा गरजा: दरिंदे को 20 साल की कारावास और जुर्माना ठोका
उत्तर प्रदेश

नाबालिग से दरिंदगी पर कोर्ट का ‘हथौड़ा’ गरजा: दरिंदे को 20 साल की कारावास और जुर्माना ठोका

विनोद कुमार मिश्रा ( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

  • विनोद मिश्रा

बांदा। इंसाफ की अदालत ने दरिंदगी पर कड़ा संदेश दिया है। नाबालिग से बलात्कार करने वाले दोषी को न्यायालय ने 20 साल की कठोर कैद और 13,500 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह फैसला न सिर्फ पीड़िता के लिए न्याय है, बल्कि समाज में बढ़ते ऐसे अपराधों पर करारा तमाचा भी है। मामला 8 अप्रैल 2022 का है। बबेरू थाना क्षेत्र के ग्राम निभौर निवासी राजेश कुमार ने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया।

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पीड़िता की मां ने तत्काल बबेरू थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 452, 354, 352, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस संवेदनशील मामले की विवेचना निरीक्षक जयप्रकाश उपाध्याय ने की। उन्होंने तकनीकी साक्ष्यों, पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के साथ पुख्ता आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया। लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह ने अदालत में बेहद प्रभावशाली और तथ्यात्मक तरीके से पक्ष रखा। इस पूरे मामले में आरक्षी गौरव दिवाकर और चक्रधारी ने भी अहम भूमिका निभाई।

पुलिस अधीक्षक पलाश की तबादला एक्सप्रेस से गूंजा: वाह और आह

पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य है गंभीर अपराधों में जल्द से जल्द सजा दिलाकर पीड़ितों को न्याय और समाज को सुरक्षा का अहसास कराना।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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