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October 15, 2026
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महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे को नही मिली राहत: भरना पड़ेगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश

महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे को नही मिली राहत: भरना पड़ेगा जुर्माना

  • विनोद मिश्रा

बांदा। बांदा से झांसी के लिए संपर्क क्रांति 3 घंटे देर से पहुंचने पर एक यात्री की राजधानी एक्सप्रेस मिस हो गई थी। इस पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने रेलवे की अपील निरस्त कर उपभोक्ता अदालत के आदेश को सुसंगत मानते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। दरसल मामला यह था की बांदा शहर के अलीगंज निवासी आकांक्षा पुत्री कुलदीप ने अप्रैल 2016 में यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे सूबेदार गंज इलाहाबाद, मंडल रेल प्रबंधक झांसी को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे को नही मिली राहत: भरना पड़ेगा जुर्माना
General Manager North Central Railway did not get relief: Fines will have to be paid

कहा था कि परिवादिनी ने दिनांक 16 दिसंबर 2015 को झांसी एसबीसी ट्रेन संख्या 22692 से बंगलोर राजधानी एक्सप्रेस का टिकट बुक कराया था। झांसी बोर्डिंग स्टेशन से उसने दूसरा टिकट बांदा एनसीआर से झांसी तक का दिनांक 15दिसंबर 2018 को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से यात्रा हेतु बुक कराया। परिवादिनी की ट्रेन मिस होने से उसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में विलम्ब हुआ। उपभोक्ता संरक्षण कानून अंतर्गत उपभोक्ता पीठ के द्वारा वादिनी की शिकायत स्वीकार करते हुए अक्टूबर 2020में उत्तर मध्य रेलवे को आदेश जारी किया गया था कि वह उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए झांसी से बंगलोर तक का किराया 3025.80 और मानसिक तनाव के लिए 11हजार एक माह में अदा करे।

उत्तर मध्य रेलवे ने जिला उपभोक्ता अदालत द्वारा निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ में अपील की। जिस पर कोर्ट ने 50फीसदी राशि जमा कराकर जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय के निष्पादन पर रोक लगा दी। परिवादिनी की ओर से त्वरित पैरवी होने पर राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायमूर्ति अशोक कुमार की पीठ ने आदेश में कहा कि जिला उपभोक्ता संरक्षण कानून व्यवस्था के तहत उपभोक्ता अदालत बांदा द्वारा निर्णय पूर्णता सुसंगत है। रेलवे द्वारा योजित अपील में कोई बल नहीं है, औऱ निरस्त कर दिया ।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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