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Banda : सोमवार की सुबह सात बजे तक रहेगा लॉकडाउन, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई …

 

  • विनोद मिश्रा

बांदा। जिला अधिकारी ने शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए अधीनस्थों को निर्देशित किया है। लॉक डाउन का शत प्रतिशत कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस, नगर पालिका, नगर पंचायत के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने को निर्देशित किया।


जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने शासन के आदेश का हवाला देते हुए अधिकारियों से कहा कि शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 35 घंटे लॉक डाउन का निर्णय लिया गया हैं। रविवार को प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ, साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर, शेष उद्योग में कार्यरत लोगों के आवागमन, फार्मासिस्ट, दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाए। सभी शादी के समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ व खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मॉस्क, शारीरिक दूरी व सैनिटाइजर के उपयोग, प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। एनडीए की परीक्षा व अन्य निर्धारित परीक्षा के लिए प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों व उम्मीदवारों का आइडी कार्ड, पास के तौर पर मान्य होगा। प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। प्रेस, प्रिट मीडिया को पास के आधार पर अनुमति होगी।


– पंचायत चुनाव में लगे कर्मियों को होगी छूट
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन कराने वाले उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र, ब्लॉक कार्यालय में नामांकन के लिए निर्वाचन कार्य में लगे आरओ, एआरओ तथा निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों को आने-जाने की अनुमति होगी। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बांदा में चल रहे मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण जारी रहेगा। आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी।


– यहां होगा सैनिटाइजेशन
पुलिस लाइन, पुलिस थाना, चौकी में अग्निशमन विभाग से सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टाप में स्क्रीनिग की जिम्मेदारी तय की गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिला मजिस्ट्रेट को रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर विशेष निगरानी रखने स्क्रीनिग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का कंट्रोल रूम प्रारंभ हो गया है।


( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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