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मृत्युदंड पाए इंजीनियर दंपति बांदा में ही रहेंगे बंद: डरा रहा 'फांसी' का खौफ !
उत्तर प्रदेश

मृत्युदंड पाए इंजीनियर दंपति बांदा में ही रहेंगे बंद: डरा रहा ‘फांसी’ का खौफ !

विनोद मिश्रा डायरेक्टर सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश

  • विनोद मिश्रा

बांदा। बहुचर्चित प्रकरण में “मृत्युदंड” की सजा पाए “इंजीनियर रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती” इस समय बांदा मंडल कारागार में कड़ी निगरानी के बीच बंद हैं। अदालत के फैसले के बाद जहां एक ओर मामले ने कानूनी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठने लगा है कि दंपति को फांसी आखिर किस जेल में दी जाएगी। फिलहाल स्थिति स्पष्ट है दोनों आरोपी यहीं रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज अन्य छह मुकदमे अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

मृत्युदंड पाए इंजीनियर दंपति बांदा में ही रहेंगे बंद: डरा रहा 'फांसी' का खौफ !

सीबीआई ने वर्ष 2020 में रामभवन को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान एजेंसी ने कुल सात मुकदमे दर्ज किए। हाल ही में एक मामले में अदालत ने कठोर रुख अपनाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। हालांकि शेष छह मामलों की सुनवाई अभी जारी है, जिससे कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा। आम तौर पर मृत्युदंड पाए कैदियों को उच्च सुरक्षा वाली जेलों में स्थानांतरित किया जाता है।

मृत्युदंड पाए इंजीनियर दंपति बांदा में ही रहेंगे बंद: डरा रहा 'फांसी' का खौफ !

कारागार नियमावली के अनुसार, यदि किसी दोषी पर कई मामले लंबित हों, तो उसे संबंधित न्यायालय की सुनवाई के मद्देनजर उसी जेल में रखा जाता है, जहां से पेशी और अन्य प्रक्रियाएं आसान हों। इसी आधार पर रामभवन को नैनी सेंट्रल जेल नहीं भेजा जा रहा है। पत्नी दुर्गावती के संबंध में भी यही स्थिति है। नियमों में यह प्रावधान है कि यदि पति-पत्नी दोनों एक ही प्रकरण में दोषी हों और पति मंडल कारागार में निरुद्ध हो, तो विशेष परिस्थितियों में महिला बंदी को भी उसी जेल परिसर में रखा जा सकता है। इसलिए उसे लखनऊ के नारी बंदी गृह में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

मृत्युदंड पाए इंजीनियर दंपति बांदा में ही रहेंगे बंद: डरा रहा 'फांसी' का खौफ !

जेल सूत्रों के अनुसार, सजा के बाद से दंपति को विशेष निगरानी में रखा गया है। मृत्युदंड पाए कैदियों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत अलग बैरक और सतत सुरक्षा व्यवस्था लागू है। जेलर आलोक कुमार ने पुष्टि की है कि जब तक लंबित मामलों का निपटारा नहीं हो जाता और उच्च न्यायालय से अंतिम आदेश प्राप्त नहीं होता, तब तक दंपति बांदा मंडल कारागार में ही रहेंगे।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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