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October 13, 2026
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दो कुख्यात माफिया धराशायी: कोर्ट ने सुनाई 'कठोर' सजा, अपराध जगत में 'हड़कंप'
उत्तर प्रदेश

दो कुख्यात माफिया धराशायी: कोर्ट ने सुनाई ‘कठोर’ सजा, अपराध जगत में ‘हड़कंप’

शरद मिश्रा सम्पादक सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश

  • शरद मिश्रा

बांदा। संगठित अपराध के खिलाफ “कानून का शिकंजा” एक बार फिर “कस” गया है। वर्षों तक “हत्या, लूट और आतंक” का पर्याय बने “दो कुख्यात माफियाओं” को आखिरकार अदालत ने “सख्त” सजा सुना दी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या के मामलों में लिप्त जावेद उर्फ बुद्धू और असलम को गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोनों को तीन–तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों दोषियों को तुरंत जेल भेज दिया गया।

दो कुख्यात माफिया धराशायी: कोर्ट ने सुनाई 'कठोर' सजा, अपराध जगत में 'हड़कंप'

मामला 10 अक्टूबर 2011 का है, जब थाना कोतवाली नगर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विवेकानंद तिवारी ने इन अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर में लोहार तलैया निवासी जावेद उर्फ बुद्धू पुत्र जाकिर अली और खाईपार निवासी असलम पुत्र बाबू हनीफ को नामजद किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि जावेद इस संगठित आपराधिक गिरोह का सरगना था, जबकि असलम उसका सक्रिय और भरोसेमंद सदस्य। अभियोजन के अनुसार, यह गिरोह अवैध असलहों के बल पर हत्या, लूट, डकैती और चोरी जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देता था।

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दोनों आरोपी हिस्ट्रीशीटर थे और वर्ष 2011 में इनके गिरोह द्वारा दो लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले भी सामने आए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार महत्वपूर्ण गवाह पेश किए गए। गवाहों की गवाही, पुलिस रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने स्पष्ट रूप से माना कि दोनों आरोपी संगठित गिरोह के जरिए समाज विरोधी गतिविधियों में लंबे समय से लिप्त थे। विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराधी समाज की शांति और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा होते हैं और इनके खिलाफ कठोर सजा जरूरी है।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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