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खाकी का 'काला' सच: वर्दी हुई दागदार, इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों पर कोर्ट की 'गाज'
उत्तर प्रदेश

खाकी का ‘काला’ सच: वर्दी हुई दागदार, इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों पर कोर्ट की ‘गाज’

विनोद मिश्रा डायरेक्टर सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश

  • विनोद मिश्रा

बांदा। कानून की रखवाली करने वाली खाकी जब खुद कानून तोड़ने लगे, तो इंसाफ की आखिरी उम्मीद अदालत ही बचती है। बांदा जिले में पुलिसिया दमन, अवैध वसूली और फर्जी मुकदमे का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों पर अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश पुलिस महकमे में हड़कंप मचाने वाला माना जा रहा है।

खाकी का 'काला' सच: वर्दी हुई दागदार, इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों पर कोर्ट की 'गाज'

बबेरू कस्बे के हरदौली गांव निवासी कमालउद्दीन ने न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत वाद दाखिल किया था। पीड़ित के अनुसार, गांव के पुलिस मुखबिर बउवा सिंह ने वर्ष 2021 में घरेलू समस्या का हवाला देकर उससे ढाई लाख रुपये उधार लिए थे। बाद में जब उसने पैसे वापस मांगे, तो उस पर गांजा तस्करी का झूठा आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत करा दी गई। कमालउद्दीन का आरोप है कि 24 जुलाई 2023 को तत्कालीन अतर्रा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे फतेहपुर से लौटते समय रोका, मारपीट की और पुलिस क्वार्टर में बंद कर लिया। आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपये की वसूली की गई। इसके बाद 27 जुलाई 2023 को गांजा और तमंचा दिखाकर उसे जेल भेज दिया गया।

खाकी का 'काला' सच: वर्दी हुई दागदार, इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों पर कोर्ट की 'गाज'

जेल से रिहा होने के बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समेत कई स्तरों पर शिकायत की। क्षेत्राधिकारी अतर्रा द्वारा कराई गई जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अंततः अदालत ने सख्ती दिखाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गगन कुमार भारती द्वारा छह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए।

कड़ी चुनौतियों के बीच अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने संभाला पदभार

मामले में एएसपी शिवराज ने कहा कि इस प्रकरण की पूर्व में जांच हो चुकी है। यदि न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं, तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और विवेचना कराई जाएगी।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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