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जघन्य अपराध पर कोर्ट का 'कड़ा फैसला': दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की 'कठोर कारावास' !
उत्तर प्रदेश

जघन्य अपराध पर कोर्ट का ‘कड़ा फैसला’: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की ‘कठोर कारावास’ !

विनोद मिश्रा डायरेक्टर सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश

  • विनोद मिश्रा

बांदा। न्याय का डंडा आखिरकार चला ! नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी हुकुमचंद पुत्र मोहन को स्थानीय न्यायालय ने ‘बीस साल’ के ‘कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड’ की सजा सुनाई। यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए राहत की खबर बनकर आया।

सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 साल की कारावास: नाबालिक को बनाया था हवस का शिकार

मामला बबेरू थाना क्षेत्र के निबिहापुरवा मजरा अहार का है। जब पीड़िता के पिता कालीचरन ने में 13 मई 2023 को हुई जघन्य घटना के बारे में तत्कालीन बबेरू पुलिस को शिकायत दी कि उनके पड़ोसी ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ जघन्य अपराध किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर गहन जांच शुरू की और अपराध के सभी पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण किया।

जघन्य अपराध पर कोर्ट का 'कड़ा फैसला': दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की 'कठोर कारावास' !

जांच में मिले ठोस सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर 9 अगस्त 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह ने अदालत में प्रभावी पैरवी करते हुए न्याय सुनिश्चित किया। इसके अलावा, मोहर्रिर आरक्षी जितेंद्र और अमित तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी की अथक मेहनत से आरोपी को दोषी ठहराया जा सका। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कहा कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को किसी भी प्रकार की सहनशीलता नहीं दी जाएगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चों के प्रति अपराध करने वाले अपराधियों के लिए कानून सख्त है और इस तरह की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई होगी।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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