- विनोद मिश्रा
बांदा । बांदा में लगातार मौरम ठेकेदार द्वारा खनिज डीड से इतर जाकर एनओसी व खनिज एक्ट 1963 के नियम 41-ज की अनदेखी करने को लेकर जिलाधिकारी ने आज आवश्यक बैठक आयोजित की है। बतलाते चले कि खदान क्षेत्र में अवैध खनन/ परिवहन ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बांदा आनन्द कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई ।

बैठक में जिलाधिकारी बाँदा ने सभी पट्टेधारकों को निर्देशित किया कि अपने स्वीकृत सीमांकित् क्षेत्र में रहकर ही खनन का कार्य किया जायेगा। साथ ही परिवहन प्रपत्र में अंकित मात्रा के सापेक्ष ही मौरम लोड किया जायेगा। डीएम ने यह भी कहा कि उपखनिज का परिवहन बिना परिवहन प्रपत्र के पाये जाने पर वाहन स्वामी के साथ-साथ पट्टेधारक के विरूद्ध भी प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पीटीजेड कैमरा एवं वेब ब्रिज कमाण्ड सेन्टर लखनऊ निदेशालय से 03 दिवस में इन्टीग्रेट कराकर प्रमाण-पत्र खनिज विभाग में उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त सभी खनन् क्षेत्रों से निकलने वाले वाहनों /ट्रकों में माइन टैग लगाने वाली टीम को वाहनों में लगवाने हेतु सभी पट्टेधारक द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये यह भी ध्यान रखें।

गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने समस्त पट्टेधारकों को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में ओवरलोडिंग बर्दाश्त नही की जायेगी। यदि जिस खनन क्षेत्र में ओवरलोडिंग पायी जाती है तो उस पट्टेधारक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों /क्षेत्राधिकारी पुलिस /परिहवन विभाग एवं खनन विभाग को निर्देशित किया कि खनन् क्षेत्रों से निकलने वाले वाहनों की निरन्तर चेकिंग करते हुये आख्या उपलब्ध करायें। अब देखना यह होगा की बाहुबली मौरम ठेकेदार,आरटीओ दफ्तर, खनिज विभाग व हाल ही में ओवरलोड को लेकर गठित सेवानिवृत्त फौजियों की टीम कितना संजीदा होती है या नहीं।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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