
- विनोद मिश्रा
बांदा। सरकार के “तुगलकी फरमान” से “विवाहित महिला अभ्यर्थियों में हाय तोबा” मच हुई है। महिला अभ्यर्थियों से “मायके का जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता” कर दी गई है। इससे “मुसीबत की कबदस” मची है। अब आप कायदे से “तुगलकी फरमान” को समझिये। सरकारी नौकरियों में आवेदन करते समय महिलाओं से उनके मायके से जन्म प्रमाणपत्र बनवाने की बाध्यता कर दी गई है, जिससे तमाम महिला आवेदन करने से वंचित रह जा रहीं हैं।

विभिन्न सेवा चयन आयोगों द्वारा विवाहित महिला अभ्यर्थियों की नियुक्त के पूर्व जाति प्रमाणपत्र मांगे जा रहे हैं। सामान्यता ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को उनके पति के निवास के पते के आधार पर प्रमाणपत्र निर्गत हो रहे हैं, जिसे सेवा चयन आयोगों द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा। पूरे जिले में सभी विवाहित महिला अभ्यर्थियों की यह बड़ी समस्या है। लेखपाल भी परेशान हो रहे हैं और महिला अभ्यर्थी भी। इस समस्या को देखते हुये पूर्व में जिलाधिकारी ने पिता के निवास स्थान व पिता की जाति के अनुसार जांच करके ऑनलाइन जाति प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश जारी किया था।

अपना दल के बबेरू विधान सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष अरुण पटेल नें इस संदर्भ में डीएम को पत्र भेजकर पुनः इस समस्या को संज्ञान में लेनें का आग्रह किया है। उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और लेखपालों को आदेश जारी करने की मांग की है, ताकि पिछड़ा व अनुसूचित जाति जनजाति की महिला अभ्यर्थियों को जाति प्रमाणपत्र उनके पिता के निवास से ऑनलाइन जारी हो सकें। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश सरकार के समाजकल्याण राज्यमंत्री असीम अरूण से भी समस्या के हल की मांग की है।
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