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October 13, 2026
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आजम खान को हुई दस साल की सजा: एमपी-एमएलए कोर्ट ने लगाया 14 लाख का जुर्माना
उत्तर प्रदेश

आजम खान को दस साल की सजा: एमपी-एमएलए कोर्ट ने लगाया 14 लाख का जुर्माना

  • ब्यूरो रिपोर्ट

लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। इससे पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर बस्ती के एक और मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 10 साल की जेल और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस दौरान एक और आरोपी बरकत अली को भी दोषी ठहराया है। कोर्ट ने बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को लूट, मारपीट, गाली-गलौज, बस्ती को खाली कराने के लिए साजिश रचने के मामले में दोषी पाया है।

आजम खान को हुई दस साल की सजा: एमपी-एमएलए कोर्ट ने लगाया 14 लाख का जुर्माना
Azam Khan sentenced to ten years: MP-MLA court imposed a fine of 14 lakhs

आजम खान सीतापुर जेल में हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह कोर्ट में पेश हुए। डूंगरपुर बस्ती का मामला 2016 का है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन, इस पूरे मामले में राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में 12 लोगों ने आजम खान के खिलाफ 12 अलग-अलग मामले दर्ज करवाए थे। इन 12 मामलों में से कोर्ट 4 में फैसला सुना चुकी है। इनमें से 2 में आजम खान को बरी किया गया है वहीं 2 में सजा सुनाई गई है।

आजम खान को हुई दस साल की सजा: एमपी-एमएलए कोर्ट ने लगाया 14 लाख का जुर्माना
Azam Khan sentenced to ten years: MP-MLA court imposed a fine of 14 lakhs

गुरुवार को जिस मामले में सजा सुनाई गई है उसमें आजम खान और ठेकेदार बरकत अली पर अबरार पुत्र नन्हें खां ने केस दर्ज कराया था। अबरार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आजम खान और ठेकेदार बरकत अली ने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की है। आजम खान के वकील ने बताया कि वादी ने आजम खान के खिलाफ आरोप लगाया था कि आजम और बरकत ने उसका घर जबरन खाली करवाया, और उसके साथ मारपीट की और बाद में घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। इस मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को दस साल और बरकत अली को सात साल की कारावास की सजा सुनाई है।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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