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October 17, 2026
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चार साल की मासूम से दरिंदगी ! अगवा कर कुकृत्य : झाड़ियों में खून से सराबोर मिली थी बच्ची
उत्तर प्रदेश

चार साल की मासूम से दरिंदगी ! अगवा कर कुकृत्य : झाड़ियों में खून से सराबोर मिली थी बच्ची

  • विनोद मिश्रा

बांदा। चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म दोषी को विशेष न्यायाधीश हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत में बुधवार को 25 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष से अधिक की सजा काटनी होगी।

चार साल की मासूम से दरिंदगी ! अगवा कर कुकृत्य : झाड़ियों में खून से सराबोर मिली थी बच्ची
Torture with a four year old innocent! Misdeed by kidnapping: girl was found drenched in blood in the bushes

जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाएगी। दोषी घटना के समय से ही मंडल कारागार में बंद है। विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने बताया कि जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 16 मई 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके परिवार के सभी लोग साले की शादी समारोह में चले गए थे। प्रात: उसकी चार वर्षीय मासूम को गांव का उमेश निषाद पुत्र रामरूप द्वारा अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। पिता ने उसकी खोजबीन की तो उसकी पुत्री खेत हार की ओर झाड़ियों के पास खून से लथपथ बेहोशी हालत में मिली।

चार साल की मासूम से दरिंदगी ! अगवा कर कुकृत्य : झाड़ियों में खून से सराबोर मिली थी बच्ची
Torture with a four year old innocent! Misdeed by kidnapping: girl was found drenched in blood in the bushes

किसी तरह उसको होश में लाने पर उसने आपबीती बताई। उसने बताया कि गांव का ही उमेश निषाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले का आरोप पूर्व न्यायाधीश अनिल सक्सेना की अदालत में 19 जनवरी 2023 को आरोप बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह हैं पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 35 प्रश्न के फैसले में उमेश निषाद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इसमें 25 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी का सजाफ्ती वारंट बनाकर पुन: जेल भेज दिया गया।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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