– विनोद मिश्रा
बांदा ब्रेकिंग – नगर पालिका परिषद बांदा के बर्खास्त चेयर मैन मोहन साहू के मामले में उच्च न्यायायल नें आज शुक्रवार को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया हैं। कोर्ट नें क्या कहा आप सब पढ़िए औऱ भ्रमित न हों। (कोर्ट नंबर – 21 केस :- WRIT – C No. – 32241 of 2022 याचिकाकर्ता :- मोहन साहू उत्तरदाता :- स्टेट ऑफ यू.पी. और 2 अन्य याचिकाकर्ता के वकील :- राकेश कुमार, वरिष्ठ। वकील प्रतिवादी के वकील :- सीएससी, आकाश दीप श्रीवास्तव, बीरेंद्र सिंह, संत राम शर्मा माननीय मनोज कुमार गुप्ता, जे. माननीय जयंत बनर्जी, जे. आज दायर जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वह नहीं चाहते हैं कोई भी प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करना और मामले की सुनवाई करना। तदनुसार, हम गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ते हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशि नंदन को सुना याचिकाकर्ता श्री प्रदीप कुमार की ओर से श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान स्थायी वकील, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए श्री संत राम शर्मा और श्री राकेश पांडे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आकाश दीप द्वारा सहायता प्रदान की गई श्रीवास्तव कैविएटर के लिए। फैसला सुरक्षित। आदेश दिनांक:- 2.12.2022 एसके (जयंत बनर्जी, जे.) (मनोज कुमार गुप्ता, जे.)
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