- विनोद मिश्रा
बांदा। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पुलिस अधीक्षक बांदा को आदेश जारी किया कि जिस महिला की मृत्यु के लिए प्रस्तुत याचिका दाखिल की गई है , वह महिला जीवित कही जा रही है और स्वय न्यायालय में उपस्थित है, इस लिये यह जांच का गंभीर विषय है।

न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने दयाराम बनाम चोला मंडलम इंश्योरेंस कंपनी आदि के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका से संबंधित सभी पहलुओं की जांच आख्या पुलिस अधीक्षक से मगाया जाना न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। साथ ही यदि न्यायाधिकरण में उपस्थित महिला सुधा देवी का कथन सत्य है तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु कदम उठाया जाए।

मामला कुछ इस प्रकार है। दयाराम पुत्र बद्री निवासी ग्राम निवायच तहसील पैलानी जिला बांदा ने क्लेम पाने के लिए दावा किया था। न्यायाधिकरण में मगलवार देर शाम तक सुनवाई के समय सुधा देवी की ओर से कहा गया कि मृतका सुधा देवी याची दयाराम की पत्नी है और वर्तमान समय में जीवित है। वह गया प्रसाद पुत्र दुर्जन निवासी वार्ड 3 भरवा सुमेरपुर की पुत्री हैं। याची दयाराम ने किसी अन्य महिला की मृत्यु को अपनी पत्नी श्रीमती सुधा देवी बता कर कूट रचित अभिलेख बनाकर फर्जी मुकदमा दायर किया गया है। इसके लिए विपक्षी पार्टी कमलेश कुमार तिवारी ने शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि सर्वप्रथम याचिका से संबंधित सभी पहलुओं की जांच कर न्यायाधिकरण में 15 में दाखिल किया जाए।यदि आवेदिका सुधा देवी का कथन सत्य है तो दोषी पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाए।
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