– विनोद मिश्रा
बांदा। बाकीदार से निर्णित धनराशि की वसूली न करने पर मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने पुलिस कप्तान का वेतन अगले आदेश तक रोकने के लिए मुख्य कोषाधिकारी चित्रकूट को आदेश जारी किया है। आदेश की प्रतिलिपि जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य कोषाधिकारी चित्रकूट को विशेष शासकीय अधिवक्ता श्री अतुल कुमार शुक्ला एडवोकेट के माध्यम से भेजने का फरमान जारी किया गया है।

खबर की तह में यह है की मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण बांदा ने चंदा देवी आदि बनाम राज किशोर व अन्य के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बांदा द्वारा दिनांक 29अप्रैल 2015 को अवार्ड पारित किया गया था। इसमे पुलिस अधीक्षक चित्रकूट और डीआईजी लखनऊ के विरुद्ध मु 501400.00 क्षतिपूर्ति की राशि और याचिका योजित करने की तिथि से असल देय तिथि तक 7प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिलाए जाने दिया था।
पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र पांडेय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि 7 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद किसी भी प्रकार की राशि न्यायाधिकरण में नहीं जमा कराई गई। चित्रकूट जिला प्रशासन द्वारा केवल समय याचना की जाती रही जिससे अब 748086.00 रुपए की वसूली होना है। आवेदिका चंदा देवी अपने चार बच्चों के साथ न्यायालय के चक्कर लगा रही है। जिला प्रशासन चित्रकूट की उपेक्षा पूर्ण रवैया के कारण चंदा को अब तक न्याय नहीं मिला। इस कारण चित्रकूट जिला प्रशासन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण बांदा के पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने आदेश में कहा कि पुलिस अधीक्षक चित्रकूट का वेतन अग्रिम आदेशों तक आहरित न किया जाए। मुख्य कोषाधिकारी चित्रकूट को दिये गये आदेश में कहा गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवार्ड धनराशि और ब्याज 747086.00 जब तक पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा जमा नहीं किया जाता तब तक उनके वेतन की निकासी पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर चित्रकूट, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट और मुख्य कोषाधिकारी चित्रकूट को भेजने का आदेश दिया गया। मामले में अग्रिम सुनवाई 17 नवंबर 22 की नियत की गई है।
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