- विनोद मिश्रा
बांदा। महिला आरक्षी से दुष्कर्म के आरोपित निलंबित दारोगा की जमानत अर्जी प्रभारी जनपद न्यायाधीश मो. कमरुज्जमा खान की अदालत में सोमवार को खारिज कर दी गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि गिरवां थाने में तैनात महिला आरक्षी ने 12 मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि गोरखपुर जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र के गुबारी गौरीगंज निवासी शिवाजी मौर्य बबेरू कोतवाली में दारोगा पद पर तैनात थे। उसकी मुलाकात हुई और बात-बात में उन्होंने शादी के लिए राजी कर लिया। इसके बाद वह उसका शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में उसे पता चला कि 21 फरवरी 2022 को बबेरू की रहने वाली एक युवती के साथ दारोगा ने शादी कर ली। उसे किराए के कमरे में रखे है।

इस मामले पर जब बात करने की कोशिश की तो मोबाइल बंद मिला। बाद में घर जाकर संपर्क किया तो दो-तीन अज्ञात आदमियों को लेकर धमकी दी कि मेरे साथ रहो, नहीं तो बदनाम कर दूंगा। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अदालत से गैरजमानतीय वारंट जारी हुआ। इसकी जानकारी होने पर आरोपित शिवाजी मौर्य ने नौ मई 2022 को सीजेएम अदालत में सरेंडर कर दिया। तब से वह जेल में बंद है। इस मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
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