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खुलासा : लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल
उत्तर प्रदेश

खुलासा : लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल

 

  • विनोद मिश्रा

बांदा। बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरदौली गांव के पास बाइक सवार दो लोगों को लूट का शिकार बनाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। जिसके कब्जे से लूट में इस्तेमाल किया गया 315 बोर तमंचा व एक जिंदा कारतूस और लूटे हुए मोबाइल को बरामद किया है। जिसके खिलाफ कोतवाली पर संबंधित धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया।

खुलासा : लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल
Revealed: The accused who carried out the robbery incident was arrested by the police within 24 hours and sent to jail

बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरदौली गांव के नहर के पास बबेरू कस्बे के रहने वाले अंकित मिश्र पुत्र राज नारायण मिश्र व रोहित अवस्थी पुत्र रामकिशोर अवस्थी यह टोलाकला गांव से देर रात्रि 20 अप्रैल को बाइक द्वारा अपने गांव बबेरू आ रहे थे। तभी हरदौली गांव के नजदीक नहर पुलिया के पास अभियुक्त अरुण गर्ग उर्फ रामरुचि गर्ग पुत्र माता प्रसाद गर्ग उम्र 30 वर्ष निवासी हरदौली थाना बबेरू के द्वारा बाइक सवारों को खड़ा करवा कर तमंचा लगाकर अंकित के पास से ₹15000 व रोहित अवस्थी का एंड्राइड मोबाइल लूट लिया। और मारपीट कर भगा दिया, जिसमें अंकित मिश्र और रोहित अवस्थी ने बबेरू कोतवाली पर आकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दिया। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर अज्ञात अभियुक्त की तलाश में जुट गई। तभी मुखबिर की सूचना पर आज बबेरू कोतवाली पुलिस के द्वारा तिंदवारी रोड पेट्रोल पंप के पास से अभियुक्त अरुण गर्ग उर्फ रामरूची पुत्र माता प्रसाद गर्ग निवासी हरदौली को गिरफ्तार कर लिया।

खुलासा : लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल
Revealed: The accused who carried out the robbery incident was arrested by the police within 24 hours and sent to jail

जिसके कब्जे से लूटे हुए मोबाइल व लूट में इस्तेमाल किए किया गया 315 बोर अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। वही इस लूट में शामिल जुबेर पुत्र बदरुद्दीन निवासी हरदौली का नाम भी प्रकाश में आया है, जिसमें अरुण गर्ग उर्फ रामरुचि गर्ग के खिलाफ बबेरू कोतवाली पर धारा 394,504, 506,411 आईपीसी व 3/25 आम्र्स एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। वही अभियुक्त अरुण गर्ग उर्फ रामरुचि गर्ग के पहले भी बबेरू कोतवाली पर चोरी गैंगस्टर सहित चार मामले दर्ज हैं, जिसका आज मेडिकल उपचार करवाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया हैं।

 

 

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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