- विनोद मिश्रा
बांदा। फोरम वादों के निस्तारण में अहम भूमिका में हैं। एक प्रकरण में 6लाख 93 हजार रुपये इंश्योरेंस कंपनी को एक माह में अदा करने कें आदेश दिये हैं।

मामला कुछ इस प्रकार हैं। शहर के डीएम कॉलोनी सिविल लाइन निवासी कौशल देवी पत्नी स्वर्गीय पृथ्वीराज सिंह के द्वारा जुलाई 2015 में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस चिल्ला रोड, डिप्टी मैनेजर मुंबई ,और हेड प्लेंस एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस नवी मुंबई को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति स्वर्गीय पृथ्वीराज सिंह ने अपने जीवन काल में 22 अक्टूबर 2012 को विपक्षी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से फार्मर प्लान की पॉलिसी ली थी। जिस पर 99 हजार रुपया भी अदा किया था। जिसमें मृत्यु बीमा लाभ 693000 निर्धारित हुआ था। परिवादिनी के अधिवक्ता शिव कुमार मिश्रा ने बताया कि परिवादिनी के पति पृथ्वीराज सिंह की मृत्यु 14 जनवरी 2013 को भयानक ठंड के मौसम के कारण हो गई थी। उनके द्वारा विपक्षी संख्या एक के कार्यालय में बीमा क्लेम दावा से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गई, परंतु एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक द्वारा उनका क्लेम स्वीकृत नहीं किया गया ।

परिवादिनी का कहना है कि विपक्षी का यह कृत्य अनुचित व्यापारिक शैली के अंतर्गत और सेवा में कमी को दर्शाता है ।फोरम के द्वारा विपक्षी गण उपभोक्ता संरक्षण के तहत नोटिस जारी की गई। विपक्षी ने अपने लिखित जवाब दावा में कहा कि परिवादिनी के पति ने अपनी पुरानी बीमारी को छुपाया था। इसी कारण परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली में लगे सभी अभिलेखों का परिशीलन किया। फैसला दिया कि परिवादिनी का परिवार विपक्षी गण के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । विपक्षी गण को आदेश है कि वह परिवादिनी को मृत्यु दावा की धनराशि 693000 एवं उस पर मुकदमा दायर करने की तिथि 2 जुलाई 2015 से अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगी ।इसके अतिरिक्त मानसिक प्रताड़ना के रूप में 5000 व वाद् दायर करने के में 3000 रुपया भी परिवादिनी विपक्षी गण से पाने की अधिकारी है। उक्त आदेश का पालन एक माह के अंदर होगा।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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