- ब्यूरो रिपोर्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब 50 से कम बेड वाले अस्पतालों को भी क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत संचालित किया जाएगा। इन अस्पतालों को पंजीकरण कराने के साथ-साथ डॉक्टर और अन्य स्टाफ की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही सुरक्षा और कचरा प्रबंधन जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी करनी होंगी।

प्रदेश में अब तक केवल 50 या उससे अधिक बेड वाले अस्पतालों पर क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू था। नए आदेश के तहत 50 से कम बेड वाले अस्पतालों को भी इस एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा। अस्पताल के बाहर 15 फीट का डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा। इसमें पंजीकरण नंबर, संचालक का नाम, कार्यरत डॉक्टर और स्टाफ नर्स के नाम व पंजीयन नंबर, बेड की संख्या, और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। बोर्ड का बैकग्राउंड पीला और अक्षर काले रंग में हिंदी में होने चाहिए।

अस्पतालों को कचरा प्रबंधन की विशेष व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक और सेफ्टी ऑडिट भी कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव रंजन कुमार ने मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 50 से कम बेड वाले सभी अस्पतालों का पंजीकरण क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत कराया जाए। आदेश के अनुसार, पंजीकरण न कराने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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