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यूपी से लेकर एमपी तक आजम खान के 30 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी: आजम बोले - मैं तो फकीर आदमी, मेरे यहां क्या मिलेगा
उत्तर प्रदेश

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव पर लगाई रोक, कोर्ट बोला- सदस्यता रद्द करने की क्या जल्दी है

  • ब्यूरो रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट से पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के लिए राहत की खबर है। रामपुर में उपचुनाव की अधिसूचना के लिए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एससी ने बुधवार को रामपुर में चुनाव कराने को लेकर फिलहाल अभी पूरी तैयारी पर रोक लगाई है।


सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की सेशन कोर्ट को आदेश दिया है कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करें। इसके बाद चुनाव आयोग के निर्णय के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद रिक्त शहर सीट पर उप चुनाव की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करें। आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में सजा सुनाई है। आजम खान ने इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होनी है।

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव पर लगाई रोक, कोर्ट बोला- सदस्यता रद्द करने की क्या जल्दी है
Election Commission bans Rampur assembly by-election, decision came after Supreme Court’s directive

– आजम खान को 48 घंटे की मिली मोहलत

आजम खान को 48 घंटे की मोहलत मिल गई है। साथ ही आजम खान को सजा की सुनवाई के लिए जिले की एमपी एमएलए कोर्ट जाने की सलाह दी गई है। रामपुर शहर विधानसभा के उपचुनाव की अधिसूचना 11 नवम्बर को जारी होगी। यह अभी कल यानी 10 नवंबर को होना है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने यह फैसला दिया है।

– खंडपीठ ने कहा-आजम को दी जानी चाहिए थी मोहलत

आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने यूपी सरकार से कहा कि आखिर आजम खान की सदस्यता रद्द करने की क्या जल्दी थी? कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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