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बाबरी विध्वंस मामला: कोर्ट का बड़ा फैसला, आडवाणी-जोशी व उमा को बरी करने के खिलाफ याचिका हुई खारिज
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बाबरी विध्वंस मामला: कोर्ट का बड़ा फैसला, आडवाणी-जोशी व उमा को बरी करने के खिलाफ याचिका हुई खारिज

  • ब्यूरो रिपोर्ट

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को बड़ा निर्णय देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती सहित बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी 32 नेताओं को बरी करने के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी।

बाबरी विध्वंस मामला: कोर्ट का बड़ा फैसला, आडवाणी-जोशी व उमा को बरी करने के खिलाफ याचिका हुई खारिज
Babri demolition case: Court’s big decision, petition against acquittal of Advani-Joshi and Uma dismissed

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और सरोज यादव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अयोध्या के रहने वाले हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद की याचिका खारिज कर दी। याचिका में बाबरी विध्वंस के आरोपी भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, बृज मोहन शरण सिंह, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह और साध्वी ऋतंबरा सहित 32 नेताओं को अदालत द्वारा बरी किए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

बाबरी विध्वंस मामला: कोर्ट का बड़ा फैसला, आडवाणी-जोशी व उमा को बरी करने के खिलाफ याचिका हुई खारिज
Babri demolition case: Court’s big decision, petition against acquittal of Advani-Joshi and Uma dismissed

राज्य सरकार व सीबीआई ने कहा कि दोनों अपीलकर्ता मामले के न तो पीड़ित हैं और न ही प्रारंभिक शिकायतकर्ता हैं। ऐसे में उनकी याचिका को मान्यता नहीं दी जा सकती है। याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी के ढ़ांचे को ध्वस्त कर दिया गया था। इस संबंध में 30 सितंबर 2020 को आए निर्णय में लखनऊ की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने न्यूज पेपर की कटिंग और वीडियो क्लिपिंक को सुबूत मानने से इनकार कर दिया था।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 

 
 



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