
- विनोद मिश्रा
बांदा। जिले में खतौनी में अंश निर्धारण के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे किसानों को राहत मिलेगी। डीएम जे रीभा नें यह जानकारी मुलाकात में दी। बताया की अंश निर्धारण के लिए पहले ग्रामवार व्यवस्था लागू थी, लेकिन इसके चलते वरासत का काम ‘रुक’ जाता था।

इसीलिए अब गाटावार अंश निर्धारण की व्यवस्था लागू की गई है। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा का इस संबंध में विस्तृत निर्देश प्राप्त हुआ है। डीएम नें बताया की राजस्व संहिता की धारा-31 (2) के अनुरूप सभी राजस्व गांवों की खतौनियों में खातेदारों, सह-खातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण का काम करने का निर्देश पूर्व में दिया गया था। अभी अंश निर्धारण का कुछ काम ‘शेष’ बचा हुआ है।

पूर्व व्यवस्था के अनुसार किसी राजस्व गांव में जब गाटों में अंश निर्धारण के समय पूरे राजस्व गांव काम रोक दिया जाता है, जिससे अन्य किसी गाटे में वरासत, नामांतरण आदि जैसे काम प्रभावित हो जाते हैं। इसके चलते अंश निर्धारण की प्रक्रिया में ‘आंशिक बदलाव’ किया गया है। अब गांववार लाकिंग के स्थान पर अब इसे गाटावार किया जाएगा, जिससे किसी राजस्व गांव के अन्य गाटे खुले रहेंगे और काम प्रभावित नहीं होगा।
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2024/02/Picsart_22-08-23_02-31-51-905-scaled.jpg)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2024/02/Picsart_22-05-19_02-24-18-152-scaled.jpg)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_0000000055a072089a09490a85573f53-683x1024.png)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_00000000022872078732ec3f33441b29.png)
Notice: This report has been updated by City News Uttar Pradesh , . Full responsibility for the content of this report rests with City News Uttar Pradesh . Neither www.citynewsuttarpradesh.in nor the Editorial Board bears any responsibility.
