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October 10, 2026
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अग्नि सुरक्षा मानकों पर विशेष बैठक: भवन निर्माण से पहले एनओसी अनिवार्य
उत्तर प्रदेश

अग्नि सुरक्षा मानकों पर विशेष बैठक: भवन निर्माण से पहले एनओसी अनिवार्य

विनोद कुमार मिश्रा ( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

  • विनोद मिश्रा

बांदा। डीएम जे. रीभा के निर्देशानुसार जनपद के सभी कार्यदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों, भवन लाइसेंस, पंजीकरण, मानचित्र स्वीकृति से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। इसमें अग्नि सुरक्षा मानकों और एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की अनिवार्यता पर चर्चा की गई।

अग्नि सुरक्षा मानकों पर विशेष बैठक: भवन निर्माण से पहले एनओसी अनिवार्य

बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने की, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, अपर सांख्यिकी अधिकारी प्रदीप कुमार और मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने भी इसमें भाग लिया। बैठक में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आग की प्रकृति, नियंत्रण के तरीके और भवनों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि भवन निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा कि उनका फायर फाइटिंग सिस्टम राष्ट्रीय भवन संहिता और अन्य मानकों के अनुरूप हो।

अग्नि सुरक्षा मानकों पर विशेष बैठक: भवन निर्माण से पहले एनओसी अनिवार्य

उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता। बैठक में सीएमओ, बीएसए और बीआइओएस सहित लाइसेंस निर्गत करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भवन का लाइसेंस और मान्यता तभी दी जाए, जब उसका स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध हो और वह अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो सभी भवनों में मानकों के अनुसार फायर फाइटिंग सिस्टम अनिवार्य होगा।

अग्नि सुरक्षा मानकों पर विशेष बैठक: भवन निर्माण से पहले एनओसी अनिवार्य

एनओसी प्राप्त किए बिना किसी भी भवन का अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। घनी आबादी और संकरी गलियों में बिना अग्नि सुरक्षा उपायों के भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी, नगर पालिका प्रतिनिधि, निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि और फायर सेफ्टी विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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