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October 13, 2026
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बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: आठ नवंबर से शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना, सरचार्ज में मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: आठ नवंबर से शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना, सरचार्ज में मिलेगी छूट

  • ब्यूरो रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) जारी कर दी गई है। यह आठ नबंबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। इसके तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह शत प्रतिशत छूट एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा।

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: आठ नवंबर से शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना, सरचार्ज में मिलेगी छूट
Big relief to electricity consumers: Lump sum settlement scheme will start from November 8, rebate in surcharge will be available

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं। 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट, 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: आठ नवंबर से शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना, सरचार्ज में मिलेगी छूट
Big relief to electricity consumers: Lump sum settlement scheme will start from November 8, rebate in surcharge will be available

– निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के सरचार्ज पर छूट

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि आदि दिख जाएगी।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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