- विनोद मिश्रा
बांदा। डीएम आनंद कुमार सिंह ने बालू,पहाड़ पट्टाधारकों को अवैध संचालन पर सख्त रुख अपनाया है। स्पष्ट रूप से चेतावनी दी हैं कि पट्टा धारक अपने पट्टा क्षेत्र में ही खनन कराएं। ओवरलोडिंग कदापि नहीं होनी चाहिए। बिना प्रपत्र के कोई खनिज वाहन न चलाएं। अन्यथा कड़ी कानूनी कार्यवाई की गाज गिरेगी। गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में पट्टाधारकों की बैठक में अवैधानिक खनन एंव परिवहन की शिकायतों पर डीएमबहुत खफा थे। स्पष्ट शब्दों में अपने कड़े तेवर दिखा दिये। कहा कि खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों का संचालन ठीक से करें। रॉयल्टी और किस्त आदि समय से ऑनलाइन जमा हो जाना चाहिये।

प्रतिबंधित मशीनों लिफ्टर आदि का प्रयोग खनन में कदापि वह बर्दाश्त नहीं करेगें। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र की शर्तों का उल्लंघन न हो। डीएम ने कहा कि ओवरलोड पाए जाने पर 25 हजार रुपये प्रति वाहन पेनाल्टी की जाएगी। पट्टाधारकों ने डीएम को बताया कि किसान एग्रीमेंट करने के बाद भी बालू के वाहन निकालने में रोड़ा अटका रहे हैं।
कई किसान एग्रीमेंट के बाद दूसरों को खेत/जमीन बेच देते हैं। इससे विवाद हो रहा है। डीएम ने पट्टाधारकों से कहा कि रास्ता सरकारी है तो मुहैया कराया जाएगा। व्यक्तिगत होने पर पट्टाधारक अपने स्तर से मामला सुलझाएं। बैठक में एडीएम संतोष बहादुर सिंह व खनिज अधिकारी सुभाष सिंह आदि उपस्थित थे।

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