- विनोद मिश्रा
बांदा। स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बच्चों के आधार कार्ड के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक डाकघर व आधार केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। नाम और जन्मतिथि को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि आधार में जन्मतिथि अब सिर्फ एक ही बार परिवर्तित हो सकती है। इससे पहले इसको दो बार तक बदलाव किया जा सकता था।

साल 2019 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी आफ इंडिया ने नाम, जन्मतिथि और जेंडर (लिंग) के बदलाव की सीमा तय कर दी थी। इसके तहत एक आधार कार्ड होल्डर आधार में अपना नाम केलव दो बार ही अपडेट कर सकता है। इस बदलाव के लिए किसी आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। यह बदलाव आनलाइन मोड से किए जा सकते हैं। इसके अलावा जन्म की तारीख में एक ही बार बदलाव किया जा ककेगा। वो भी तब संभव होगा, जब डेट दर्ज करते समय कोई गलती हुई होगी। इसके साथ ही जन्मतिथि तीन साल कम या ज्यादा किया जा सकेगा।
वहीं, आनलाइन मोड में लिंग या जेंडर में केवल एक बार ही बदलाव किया जा सकेगा। लेकिन, जेंडर डिटेल में बदलाव करने के लिए आपको आधार सेंटर पर विजिट करना होगा। बांदा प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर आरके विश्वकर्मा ने बताया कि नियम बदल जाने से लोगों को और सजगता से आधार बनवाने की जरूरत है। वहीं जन्मतिथि तभी चेंज हो सकती है, जब आपरेटर की गलती हुई हो। वैसे दोबारा चेंज करने के लिए सभी कागजात लगेंगे।
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