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यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू: शादियों में शामिल होने वालों की संख्या की गई निर्धारित, नए दिशानिर्देश जारी
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यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू: शादियों में शामिल होने वालों की संख्या की गई निर्धारित, नए दिशानिर्देश जारी

 

लखनऊ। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। यूपी में नाइट कर्फ्यू का एलान किया गया है। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। मास्क जरूर लगाएं।

यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू: शादियों में शामिल होने वालों की संख्या की गई निर्धारित, नए दिशानिर्देश जारी
Night curfew in UP from tomorrow: Number of people attending weddings fixed, new guidelines issued

योगी आदित्यनाथ ने कू पर लिखा, प्रिय प्रदेशवासियों, ”देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत कल से प्रतिदिन, रात्रि 11 बजे से प्रातः 05 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। हम आपकी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। मास्क जरूर लगाएं।”

यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू: शादियों में शामिल होने वालों की संख्या की गई निर्धारित, नए दिशानिर्देश जारी
Night curfew in UP from tomorrow: Number of people attending weddings fixed, new guidelines issued

– टीम-09 को मुख्यमंत्री योगी के दिशा-निर्देश

सीएम योगी ने कहा कि बाजारों में “मास्क नहीं तो सामान नहीं” के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें. बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए. उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए. बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है। तीसरी लहर के दृष्टिगत गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव करें। बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग कराएं। उनके स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जाए। आवश्यकतानुसार लोगों को क्वारन्टीन किया जाए, अस्पतालों में भर्ती कराया जाए।


( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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