
- विनोद मिश्रा
बांदा। देश में कानून बदल गया, लेकिन “बांदा पुलिस की कार्यशैली नहीं बदली”! भारतीय न्याय संहिता को लागू हुए दस माह बीत चुके हैं, मगर जिले की “पुलिस के लिए यह अबूझ पहेली” बनी हुई है। थानों में तैनात “मुंशी और दरोगा आज भी बीएनएस की धाराओं को समझने और सही तरीके से लागू करने में नाकाम” हैं। कई गंभीर मामलों में पुलिस ने या तो हल्की धाराएं लगा दीं, या फिर उल्टा बिना कारण सख्त धाराएं जोड़ दीं। नतीजा ये कि कोर्ट में पुलिस को मुंह की खानी पड़ रही है और पीड़ित न्याय से वंचित हो रहे हैं। बीएनएस की धारा 351, जो आपराधिक धमकी से जुड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी सामने आ रही है। जहां अपराधी को दो साल की सजा मिलनी चाहिए थी, वहां पुलिस ने सात साल की सजा वाली धारा ठोक दी। वहीं, जहां गंभीर मामला था, वहां हल्की धारा लगाकर केस की गंभीरता को कमजोर कर दिया गया। बीएनएस के नए प्रावधानों के तहत पुलिस को गिरफ्तारी से पहले वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पुलिस के पास संसाधन नहीं हैं, ट्रेनिंग अधूरी है और जानकारी सीमित। कई मामलों में बिना वीडियोग्राफी के गिरफ्तारी हो रही है, जिससे मामले कोर्ट में टिक नहीं पा रहे। पुलिस को नई कानून व्यवस्था की जानकारी देने के लिए थानेवार ट्रेनिंग, और कई दरोगाओं को बाहर भेजकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके थानों में बैठकर केस दर्ज करने वाले कर्मियों की नासमझी और लापरवाही सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं एएसपी शिवराज सिंह का कहना है कि ऐसे मामले “बहुत कम” हैं “धीरे-धीरे परिपक्वता आ ही जाएगी।”
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