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हैवानियत पर 'कड़ा प्रहार': दरिंदे को 20 साल की कठोर कारावास, जुर्मना भी ठोका
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हैवानियत पर ‘कड़ा प्रहार’: दरिंदे को 20 साल की कठोर कारावास, जुर्मना भी ठोका

शरद मिश्रा सम्पादक सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश

  • शरद मिश्रा

बांदा। इंसानियत को “झकझोर” देने वाले “जघन्य अपराध” में अदालत ने “सख्त और मिसाल” कायम करने वाला “फैसला” सुनाया है। दस वर्षीय “मासूम के साथ कुकर्म” और “जान से मारने की धमकी” देने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने 20 साल की “कठोर कारावास” की “सजा” सुनाई है। इसके साथ ही “दोषी पर आर्थिक दंड” भी लगाया गया है, जो “पीड़ित के पुनर्वास में खर्च” किया जाएगा।

हैवानियत पर 'कड़ा प्रहार': दरिंदे को 20 साल की कठोर कारावास, जुर्मना भी ठोका

यह मामला उस वक्त का है, जब मासूम अपने घर के पास खेल रहा था। तभी आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। वारदात के बाद जब बच्चे ने विरोध किया, तो उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया गया। सहमा हुआ बालक किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य,पीड़ित की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिससे अपराध की पुष्टि हुई।

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अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि आरोपी का कृत्य अक्षम्य है और वह किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। इसी के चलते उसे पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है और निर्देश दिया है कि इस राशि का एक हिस्सा पीड़ित बालक के पुनर्वास और सहायता के लिए दिया जाए।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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