
- विनोद मिश्रा
बांदा। शहर की खेल, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े राइफल क्लब खेल मैदान को व्यावसायिक उपयोग के लिए ‘नीलाम’ किए जाने का मामला अब ‘तूल’ पकड़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल किए जाने के बाद यह मुद्दा केवल स्थानीय नहीं, बल्कि संवैधानिक और जनहित का विषय बन गया है।

बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा एक जनवरी 2026 को जारी नीलामी नोटिस के अनुसार, अलीगंज मोहल्ले में स्थित इस ऐतिहासिक मैदान की 21 जनवरी को नीलामी प्रस्तावित है। इसी नोटिस को चुनौती देते हुए संजीव अवस्थी की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसे अधिवक्ता चंद्रसेन पटेल और अधिवक्ता यश टंडन ने प्रस्तुत किया है।

याचिका में बताया गया है कि राइफल क्लब खेल मैदान का उपयोग 1930 के दशक से खेल गतिविधियों के लिए होता आ रहा है। यह मैदान बांदा की खेल परंपरा का प्रतीक रहा है और यहीं से कई खिलाड़ियों ने अपने करियर की शुरुआत की। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद द्वारा यहां खेले गए प्रदर्शनी मैच ने भी इस मैदान को विशेष पहचान दिलाई। इसके अलावा स्वर्गीय सुरेश चंद्र गुप्ता मेमोरियल और स्वर्गीय अमरेंद्र शर्मा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों का यह मैदान ‘साक्षी’ रहा है।

याचिका के अनुसार, वर्ष 1964 में तत्कालीन जिलाधिकारी राज कुमार भार्गव ने जनसहयोग से मैदान की बाउंड्री बनवाई थी। बाद में मैदान से जुड़े कुछ कमरों का उपयोग बांदा विकास प्राधिकरण के कार्यालय के रूप में अस्थायी तौर पर किया गया, लेकिन मैदान की खेल उपयोगिता बनी रही।

अब मैदान की नीलामी की तैयारी से खिलाड़ी,खेल संगठन और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी है। याचिका में मुख्यमंत्री द्वारा नीलामी न करने के आश्वासन का भी उल्लेख किया गया है,जबकि प्रशासन शासन से लिखित आदेश न मिलने की बात कहकर नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक उपयोग और खेल गतिविधियों के लिए लंबे समय से प्रयुक्त भूमि को व्यावसायिक नीलामी के लिए देना जनहित के खिलाफ है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के स्वस्थ जीवन और खेल के अधिकार का उल्लंघन भी माना जा सकता है।
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