
- विनोद मिश्रा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ‘योगी सरकार’ ने ‘आम जनता को बड़ी राहत’ देते हुए ‘भवन निर्माण’ नियमों में ‘ऐतिहासिक बदलाव’ किए हैं। विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने के नाम पर होने वाली ‘घूसखोरी और फाइल घुमाने का खेल’ भी अब खत्म होगा। ‘नक्शे और एनओसी की आड़ में चल रही रिश्वतखोरी पर भी लगाम’ लगेगी। अब प्रदेश में 1000 वर्गफीट तक का मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया जा सकेगा।

इतना ही नहीं, एनओसी के जटिल नियमों को भी सरल कर दिया गया है, जिससे अब अपने घर का सपना पूरा करना कहीं ज्यादा आसान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लागू किए गए यूपी बिल्डिंग बायलॉज 2025 ने भवन निर्माण की प्रक्रिया को आमजन के लिए सुलभ बना दिया है। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी आवेदन पर 7 से 15 दिन के भीतर विभागीय अनुमति नहीं मिलती, तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। यानी अब विभागीय चक्कर और फाइलों की गर्दिश से राहत मिलेगी।

सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए ये भी स्पष्ट किया है कि 5000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर निर्माण के लिए सिर्फ एक पंजीकृत आर्किटेक्ट का प्रमाणपत्र ही पर्याप्त होगा। यानी छोटी और मध्यम श्रेणी की बिल्डिंग्स के लिए अब सरकारी विभागों की लंबी अनुमति प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस फैसले से उन लोगों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, जो कम बजट में अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन नक्शा पास कराने, एनओसी और विभागीय अड़चनों के चलते सालों तक इंतज़ार करते रहते थे। अब वे सीधे निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं।
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