
- विनोद मिश्रा
बांदा। जिले की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे बिना पंजीकरण वाले ट्रैक्टर-ट्राली और ट्रेलरों पर अब प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। सड़क हादसों को रोकने और अवैध परिवहन पर लगाम कसने के लिए शासन ने ट्रैक्टर-ट्राली व ट्रेलरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अब प्रत्येक ट्राली और ट्रेलर को चार अंकों का विशिष्ट पंजीयन नंबर मिलेगा, साथ ही 17 अंकों का चेसिस नंबर दर्ज किया जाएगा। इससे वाहन मालिकों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी और नियमों का पालन भी किया जाएगा।

बिना पंजीकरण के दौड़ रही ट्रालियों और ट्रेलरों की वजह से जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। परिवहन विभाग के अनुसार, कई ट्रैक्टर-ट्राली बिना रिफ्लेक्टर, ब्रेक लाइट और सुरक्षा मानकों के चलते हादसों को न्योता दे रहे हैं। नई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अब ट्रैक्टर-ट्राली और ट्रेलरों के निर्माण में सड़क सुरक्षा के नियमों को लागू किया जाएगा।

संभागीय परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 1,907 ट्रैक्टर पंजीकृत हैं। इनमें से 1,812 ट्रैक्टर कृषि कार्यों के लिए और 95 ट्रैक्टर व्यावसायिक उपयोग के लिए दर्ज हैं। हालांकि, इनमें से कई ट्रैक्टर बिना वैध अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त हैं।

एआरटीओ शंकर सिंह के अनुसार, अब सभी ट्रैक्टर मालिकों को अपनी ट्राली और ट्रेलर का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। बिना पंजीकरण पाए जाने पर भारी जुर्माना और वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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