- विनोद मिश्रा
बांदा। जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से परिवादी का चेहरा खिल गया। उसे एक लाख 78 हजार 32 रुपये का चेक बीमा कवर धनराशि के रूप में मिला। मामला यह था कि बांदा शहर के मोहल्ला बलखंडी नाका चौधरी धाम निवासी श्री कृष्ण गुप्ता ने शाखा प्रबंधक श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बांदा को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा बीमा कंपनी को धनराशि अदा करने का आदेश दिया गया था। बीमा कंपनी के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग बांदा के पारित निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की गई थी।

इस अपील पर न्यायमूर्ति अशोक कुमार के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को पूर्ण रूप से न्यायिक माना गया। विपक्षी की अपील खारिज कर दी गई थी। जिस पर विपक्षी के द्वारा दौरान मुकदमा जमा धनराशि का चेक 187832 सोमवार को जिला उपभोक्ता आयोग को दी गईं। न्यायाधीश राम सुचित के द्वारा परिवादी को उनके अधिवक्ता राम शरण गुप्ता की निशानदेही पर परिवादी को चेक दिया गया। यह जानकारी रीडर न्यालय स्वतंत्र रावत के द्वारा दी गई।
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