- विनोद मिश्रा
बांदा । वर्ष 2001 में उसरी चट्टी पर हुए अपने ऊपर हमले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की एमपी-एमएलए कोर्ट में गवाही नहीं हुई। हालांकि मुकदमे के आरोपित बृजेश व त्रिभुवन भी वकील के माध्यम से पेश हुए। गाजीपुर कोर्ट ने दस जनवरी को मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत पेश करने का आदेश दिया है।

इस मामले में गवाह तौकीर अहमद के बयान पर जिरह हुई है। तौकीर पहले दिए गए अपने बयान में बृजेश को पहचानने से इन्कार किया था, जिस पर आज भी कायम रहा। इस लिए कोर्ट में मुख्तार की गवाही अहम मानी जा रही है। कोर्ट ने बाँदा जेल अधीक्षक को 10 को मुख्तार को कोर्ट लाने का आदेश दिया है।

वर्ष 2001 में पैतृक घर युसूफपुर फाटक से मऊ विधानसभा क्षेत्र में जाने के दौरान मुहम्मदाबाद क्षेत्र के ऊसरी चट्टी पर पहले से घात लगाए हमलावरों ने स्वचलित हथियारों से मुख्तार अंसारी की गाड़ी को छलनी कर दी थी। इस हमले में मुख्तार अंसारी के सरकारी अंगरक्षक सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी।

एक हमलावर भी मारा गया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को नामजद किया था। बृजेश सिंह जेल से जमानत पर बाहर हैं, जबकि त्रिभुवन सिंह जेल में बंद है। स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट में यह मुकदमा विचाराधीन है।मंगलवार को मुख्तार के बयान न होने के कारण कोर्ट ने अगली तारीख दस जनवरी निर्धारित की है।
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