- विनोद मिश्रा
बांदा। सेवानिवृत अधिकारियों को पेंशन की टेंशन से मुक्ति का लिये मंडलायुक्त आरपीसिंह नें मंडलीय अदालत लगाई। दुर्व्यवस्थाओं को जाना समझा औऱ पेज कसे। मण्डलीय पेंशन अदालत में आयुक्त फैसला सुनाया कि सेवा निवृत्त हो चुके
अधिकारियों, कर्मचारियों के पेंशन से सम्बन्धित प्रकरण अधिक दिनों तक लम्बित न रहने पायें, उनके देयकों का निर्धारित समय से निस्तारण होना चाहिये।

इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। अन्यथा वह कार्यवाई करेंगे। सेवा निवृत पर पेंशन एवं देयकों के संदर्भ में कितनी चिंता होती है उसको आत्मसात करना चाहिये। यह कार्य शीघ्रता से निपटाना किसी पुण्य कार्य से कम नहीं है।

मण्डलीय पेंशन अदालत तथा रिटायर्ड अधिकारियों, कर्मचारियों के लम्बित देयकों हेतु प्राप्त शिकायती पत्रों पर जनसुनवाई में कुल17 प्रकरणों में से 2 प्रकरण मौके पर निस्तारित हुये तथा शेष अनिस्तारित प्रकरणों के समय से शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए।

पेंशन अदालत की कार्यवाही में अमर पाल सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन, दिनेश बाबू,संयुक्त अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, विनोद सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अभिषेक यादव वित्त एवं लेखाधिकारी तथा वादी एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी, प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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