- विनोद मिश्रा
बांदा। जिले के भाजपा सांसद आरके पटेल को अदालत से झटका लगा ह। ट्रेन रोकने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में अदालत ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है, हालांकि उनकी सांसदी पर इस फैसले से कोई खतरा नहीं ह। दो या दो साल से अधिक की सजा मिलने पर सांसदीया विधायकी जाने का खतरा रहता है।

आर. के सिंह पटेल के साथ ही नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता सपा के पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल समेत 18 लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। यह घटना बसपा शासनकाल में हुई थी। उस समय आरके सिंह पटेल नरेंद्र गुप्ता समाजवादी पार्टी में थे। विभिन्न मांगों को लेकर यह प्रदर्शन सपा की ओर से किया गया था।

बताया जाता है कि बसपा शासन में सपाइयों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया था। चित्रकूट धाम कर्वी स्टेशन में ट्रेन रोकी थी। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने दोषी सांसद आरके पटेल, पूर्व विधायक वीर सिंह, सहित 15 लोगों को एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। तीन दोषियों को 3 महीने की सजा सुनाई गई है। एक आरोपी पूर्व सपा जिला अध्यक्ष राजबहादुर यादव की मौत हो चुकी है।
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