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पूर्व सांसद बालकुमार पटेल की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट में नहीं हुए पेश, और पुलिस भी नहीं कर सकी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश

पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की गिरफ्तारी के लिये कोर्ट सख्त : डीजीपी को लिखा पत्र

  • विनोद मिश्रा

बांदा। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की गिरफ्तारी को लेकर एमपी, एमएलए कोर्ट नें सख्त रवैया अपनाया है। डीजीपी को पत्र लिखा है। साथ ही सह अभियुक्त भानु चतुर्वेदी के विरुद्ध कुर्की आदेश जारी किया है।

पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की गिरफ्तारी के लिये कोर्ट सख्त : डीजीपी को लिखा पत्र
Court strict for arrest of former MP Bal Kumar Patel: letter to DGP

एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायिक अधिकारी गरिमा सिंह ने इस केस के अभियुक्तों के विरुद्ध एनवी डब्लू और धारा 82-83 की कार्यवाई के आदेश होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर डीजीपी को पत्र लिखा है। अभियुक्त की ओर से हाजिर होने हेतु समय की मांग को दिये प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 29 अगस्त को हाजिर होने को कहा है। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा को भेजें गये पत्र पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जानें एवं पुलिस द्वारा अदालत के आदेशों की पैरवी ठीक से न करने का डीजीपी को भेजे पत्र में उल्लेख करने को आदेश किया है। शासकीयअधिवक्ता अम्बिका प्रसाद व्यास ने बताया कि वादी रमाकांत ने अपनी स्वेच्छा से अशोक त्रिपाठी जीतू एडवोकेट को सरकार की मदद करने हेतु प्राइवेट वकील नियुक्त किया है।

पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की गिरफ्तारी के लिये कोर्ट सख्त : डीजीपी को लिखा पत्र
Court strict for arrest of former MP Bal Kumar Patel: letter to DGP

– धोखाधड़ी मामले में कोर्ट में नहीं हो रहे थे पेश

उल्लेखनीय है की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी, एमएलए) गरिमा सिंह ने धोखाधड़ी के मामले में सह अभियुक्त भानु प्रताप चतुर्वेदी के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया था। इसी मामले में सपा के पूर्व सांसद बाल कुमार के विरुद्ध पहले ही गैर जमानती वारंट जारी है।स्वराज कालोनी निवासी रमाकांत ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बालू खदान में शामिल होने के लिए कई लोगों ने 64 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम ने इनके खातों में ट्रांसफर कराए थे। लेकिन न तो बालू खदान में शामिल किया गया और न ही पैसा वापस किया गया। लेकिन आरोपी पिछली कई तारीखों में कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे । कोर्ट ने पूर्व सांसद व सह अभियुक्त भानु प्रताप चतुर्वेदी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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