- विनोद मिश्रा
बांदा। एसटीएफ के छह जवान और एक मुखबिर की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती नूपुर की अदालत में डकैत ठोकिया गिरोह के सदस्यों को आखिरकार सजा सुना दी गई। पंद्रह साल बाद दिए फैसले में कोर्ट ने ठोकिया गिरोह के सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एसटीएफ जवानों की हत्या के मामले की सुनवाई 24 जून को पूरी हुई थी। अदालत ने दफा 302 का दोषी पाया है, जिस पर जल्द फैसला दिया है।

बीहड़ में कांबिंग के बाद लौट रहे एसटीएफ जवानों के वाहनों पर डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया ने 22 जुलाई 2007 को ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। विस्फोटक से वाहन को उड़ा दिया था। डकैत ठोकिया गैंग की गोलियों का शिकार एसटीएफ के छह जवान और एक मुखबिर हुए थे। जिसमें एसटीएफ जवान राजेश चौहान, बृजेश यादव, लक्ष्मण शर्मा, गिरीश चंद्र नागर, उमाशंकर यादव और ईश्वर देव सिंह और मुखबिर रामकरन डकैतों की गोलियों का निशाना बने थे। वारदात को अंजाम देने के बाद दस्यु गैंग बीहड़ में भाग निकला था।

– साल भर बाद ठोकिया को मुठभेड़ में मार गिराया था
यूपी और एमपी के बुंदेलखंड जिलों में आतंक के पर्याय और एसटीएफ जवानों के हत्या का मुख्य आरोपी सात लाख का इनामी डकैत अंबिका प्रसाद पटेल उर्फ ठोकिया को विशेष कार्रवाई दल (एसटीएफ) ने अगस्त 2008 में ही मार गिराया था। उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक रायफल, दो डबल बैरल और एक सिंगल बैरल रायफल बरामद हुई थी। मुठभेड़ चित्रकूट के सिलखोरी गांव में हुई थी। उस वक्त ठोकिया पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। उस वक्त यूपी सरकार की ओर से पांच लाख और एमपी सरकार की ओर से ढाई लाख का इनाम घोषित गया था।
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