- विनोद मिश्रा
बांदा। खाद्यान योजना में मुफ्त का चंदन घिस मेरे नन्दन वालों की योगी सरकार नें अब नींद उड़ा दी हैं। अपात्र राशन धारकों नें जो मुफ्त का राशन लेकर अपनी “तोदें” मोटी की अब वह तोदें पचकेंगी। अपात्रों नें यदि राशन कार्ड सरेंडर नहीं किये तो अब तक हासिल किये गये जिंसों की रिकवरी बाजार दर के मूल्यों के आधार पर वसूली जायेगी। शासन के निर्देश पर डीएम नें इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिये हैं। इससे मुफ्त खोरो में हड़कंप मच गया हैं। “हाय दईया -हाय दईया” का आलम हैं।

दरअसल जिले में पात्र के हाथों में खाली पात्र हैं और अपात्रो के हाथ में राशन कार्ड।आनुपातिक दृष्टि से समझे तो हर सौ कार्ड में 75 राशन कार्ड अपात्रों के हैं। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी अनुराग पटेल नें जो आदेश जारी किया हैं उससे अपात्रों की पैंटें ढीली हो जायेगी।

डीएम नें अपने आदेश में कहा हैं की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिले में जारी अंत्योदय राशन कार्ड जिनके पास मोटर साईकिल, रंगीन टीवी, पक्का मकान, कृषि योग्य भूमि, कोई निश्चित व्यवसाय हैं ऐसे लोग इस योजना के तहत फ्री राशन के अपात्र हैं।

ऐसे सभी कार्ड धारकों को डीएम नें सचेत किया हैं की सात दिनों के अंदर अपना राशन कार्ड संबंधित विभाग को सरेंडर कर दें अन्यथा राशन कार्ड के सत्यापन के दौरान अपात्र पाये जानें पर गेहूं 24 रुपया प्रति किलोग्राम, चावल 32 रुपया प्रति किलोग्राम एंव चना, चीनी, तेल, नामक आदि की वसूली बाजार दर पर की जायेगी। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कानूनी प्राविधानो के तहत कार्यवाई भी होंगी।
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