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बांदा : पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला के आरोपित की जमानत अर्जी हुई खारिज
उत्तर प्रदेश

बांदा : पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला के आरोपित की जमानत अर्जी हुई खारिज

बांदा। पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपित की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. अशरफ अंसारी की अदालत से खारिज हो गई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि रजोला सोनी ने बिसंडा थाने में 27 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके माता-पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अपनी बहन मन्नो उर्फ ज्योति की शादी बबेरू के अतर्रा रोड निवासी गणेश शंकर सोनी से 16 फरवरी को की थी। बहनोई शराबी था और बहन के जेवरात तक बेच दिए थे। बाद में दो लाख रुपये की मांग करने लगा। मांग पूरी नहीं होने पर प्रताड़ित करने लगा, बाद में 26 अक्टूबर को काम करने के दौरान बहन पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में आरोपित गणेश शंकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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