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दुष्कर्म कांड में 'कोर्ट' का 'हथौड़ा': तीन दरिंदों को 'बीस साल' की कारावास, अर्थदंड भी 'ठोका'
उत्तर प्रदेश

दुष्कर्म कांड में ‘कोर्ट’ का ‘हथौड़ा’: तीन दरिंदों को ‘बीस साल’ की कारावास, अर्थदंड भी ‘ठोका’

शरद मिश्रा सम्पादक सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश

  • शरद मिश्रा

बांदा। सात साल पुराने एक ‘दिल दहला’ देने वाले ‘दुष्कर्म कांड’ में अदालत ने ऐसा ‘फैसला’ सुनाया है, जिसने ‘दरिंदों के हौसले चकनाचूर’ कर दिए। कालिंजर थाना क्षेत्र की मासूम किशोरी के साथ हुई हैवानियत पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

दुष्कर्म कांड में 'कोर्ट' का 'हथौड़ा': तीन दरिंदों को 'बीस साल' की कारावास, अर्थदंड भी 'ठोका'

16 मई 2017 की शाम एक 16 वर्षीय किशोरी साइकिल से काम पर जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि रास्ते में दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं। अचानक वह लापता हो गई। परिजनों की तलाश बेकार गई, पुलिस को सूचना दी गई। जांच के दौरान जब पुलिस ने किशोरी को एक महिला के घर से बरामद किया, जो खुलासा हुआ उसने सबको झकझोर दिया। पीड़िता ने बताया कि संतू, ठाकुरदास और रामस्वरूप ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी की। यह सिर्फ अपराध नहीं, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी।

बहुचर्चित यौन शोषण कांड में 'कोर्ट' की सख्ती: मामले को 'एससी-एसटी' कोर्ट में किया ट्रांसफर

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता साक्ष्य और छह गवाह पेश किए। अदालत ने हर पहलू को गंभीरता से परखा और आखिरकार तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की सजा सुना दी। साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। हैरानी की बात यह रही कि फैसले के वक्त दो आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे थे,लेकिन कोर्ट के फैसले के साथ ही उनकी आजादी खत्म हो गई। तीसरा आरोपी पहले से ही जेल में था। इस पूरे कांड में शामिल महिला आरोपी अब भी फरार है।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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