
- शरद मिश्रा
बांदा। “जेल व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा” करने वाला गैंगस्टर रविंद्र नागर उर्फ रवि काना की रिहाई का मामला अब “विस्फोटक मोड़” पर पहुंच गया है। विभागीय जांच में “बांदा मंडल कारागार के निलंबित जेल अधीक्षक, जेलर और डिप्टी जेलर को दोषी करार” दिया गया है। डीआईजी जेल प्रयागराज रेंज राजेश श्रीवास्तव की “जांच रिपोर्ट” ने साफ कर दिया है कि यह कोई “तकनीकी चूक” नहीं, बल्कि नियमों को रौंदकर की गई गंभीर प्रशासनिक साजिश थी।

नोएडा का कुख्यात स्क्रैप माफिया और गैंगस्टर रविंद्र नागर उर्फ रवि काना को अगस्त 2024 में गौतमबुद्ध नगर जेल से बांदा लाया गया था। 29 जनवरी को वसूली के एक मामले में गौतमबुद्ध नगर की अदालत ने आरोपी को बी-वारंट पर तलब किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी भी हुई, लेकिन उसी दिन शाम होते-होते जेल प्रशासन ने गैंगस्टर को खुलेआम रिहा कर दिया। न कस्टडी वारंट, न रिहाई का स्पष्ट आदेश फिर भी जेल के गेट खुल गए। आखिर इतनी बड़ी “गलती” कैसे या किसके इशारे पर हुई?

जब यह मामला अदालत के संज्ञान में पहुंचा तो सीजेएम कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई। जांच शुरू हुई और परत-दर-परत लापरवाही और मिलीभगत सामने आती गई। पहले जेलर विक्रम सिंह निलंबित हुए। फिर जांच की आंच जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम और डिप्टी जेलर निर्भय सिंह तक पहुंची और दोनों भी सस्पेंड कर दिए गए।

डीआईजी जेल प्रयागराज रेंज की रिपोर्ट में साफ कहा गया है ‘जेल अधीक्ष’क को पर्यवेक्षण में घोर लापरवाही का दोषी पाया गया। जेलर और डिप्टी जेलर को मुख्य जिम्मेदार माना गया। बिना वैध आदेश के रिहाई को गंभीर प्रशासनिक अपराध करार दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बांदा पुलिस ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब एसआईटी इस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रही है।
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