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बुंदेलखंड तालाब प्रकरण: हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा, अफसरों पर गिरी गाज, एसएसपी तलब
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बुंदेलखंड तालाब प्रकरण: हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा, अफसरों पर गिरी गाज, एसएसपी तलब

विनोद कुमार मिश्रा ( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

  • विनोद मिश्रा

बांदा। सूखा, अकाल और प्यास से जूझते बुंदेलखंड की प्यास बुझाने वाले तालाबों की बदहाली पर अब प्रयागराज उच्च न्यायालय सख्त हो गया है। अदालत ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में साफ कहा कि तालाब और जलाशय बुंदेलखंड की जीवनरेखा हैं, उन पर अवैध कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं होगा। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि आदेशों के बावजूद अब तक कब्ज़े क्यों नहीं हटाए गए ? तालाबों को बचाने के आदेशों की खुलेआम अवहेलना क्यों हो रही है?

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अदालत ने फटकार लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफ़नामा माँगा है। वहीं, जिन जिलों में तालाबों से कब्ज़ा हटाने में पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई, उन ज़िलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को भी तलब किया गया है।  दरअसल, पिछले दशक में बुंदेलखंड क्षेत्र से 4250 तालाब और जलाशय के गायब होने की खबरें सामने आई थीं। तालाबों की इस दुर्दशा को अदालत ने बेहद गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया और जनहित याचिका कायम की। इसी याचिका पर 22 अगस्त को सुनवाई हुई।

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ग्रामीण बताते हैं कि गांव-गांव के तालाब, जिन्हें कभी जल संरक्षण और पशुओं के पानी का सहारा माना जाता था, अब दबंगों और भूमाफियाओं के कब्ज़े में हैं। कहीं तालाब की ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है तो कहीं मिट्टी भरकर खेत और मकान बना लिए गए हैं। यही कारण है कि बुंदेलखंड आज जल संकट से जूझ रहा है। तालाबों के सूखने और मिटने से भूजल स्तर भी तेजी से गिर रहा है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि तालाबों और जलाशयों को बचाने में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि यदि अधिकारियों और पुलिस ने ईमानदारी से कब्ज़ा हटाने की कार्रवाई नहीं की तो अदालत कड़े आदेश जारी करेगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अदालत के आदेश के बाद अब प्रशासन वास्तव में हरकत में आएगा ? क्या माफियाओं से मुक्त होकर तालाब फिर से बुंदेलखंड को राहत देंगे ?

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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