
- विनोद मिश्रा
बांदा। संगठित अपराध और गैंगस्टर एक्ट के तहत जनपद में प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) गुणेंद्र प्रकाश ने गिरवां थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी गजोधर प्रजापति उर्फ जागेंद्र और अशोक वर्मा को दोषी करार देते हुए दो वर्ष तीन माह की कठोर कारावास और 6000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

गिरवां थाना प्रभारी निरीक्षक नंदराम प्रजापति ने 13 अप्रैल 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था कि गजोधर प्रजापति और अशोक वर्मा का एक संगठित गिरोह है, जो अवैध हथियारों की तस्करी, लूट, राहजनी और अवैध शराब के कारोबार से धन अर्जित करता है। इन अपराधियों के खिलाफ थाना मटौंध में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि अभियोजन टीम ने मामले में प्रभावी पैरवी की, जिससे कोर्ट ने दोनों अपराधियों को दोषी करार दिया। विवेचना अधिकारी अनूप कुमार दुबे की जांच रिपोर्ट और कोर्ट मोहर्रिर विजय कुमार, रूबी पाल, अमित राजपूत के सहयोग से अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफलता मिली। गिरोह के सरगना गजोधर उर्फ जागेंद्र और उसका साथी अशोक वर्मा लंबे समय से जिले और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। इनके खिलाफ आठ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके आतंक से लोग शिकायत करने या गवाही देने से भी डरते थे।
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