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- शरद मिश्रा
बांदा। “ख़बरदार होशियार” खेतों में “पराली जलाने पर रोक के लिये सेटेलाइट से निगरानी शुरू” हो गई है। पकड़े जानें पर “15 हजार रुपये जुर्माना” लगेगा। कृषि विभाग ने एडवायजरी जारी कर किसानों को पराली न जलाने की सलाह दी है। एडवायजरी के मुताबिक, पराली जलाने को लेकर सैटेलाइट से लगातार निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पकड़ा गया तो उसपर 15000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

कृषि विभाग ने कहा कि पराली जलाने से कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलती है। इससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही श्वास संबंधी कई बीमारियां फैलती हैं। इसी वजह से अक्टूबर और नवंबर महीने में सैटेलाइट के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।

शासन द्वारा भी पराली जलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। दो एकड़ से कम क्षेत्र में पराली जलाने की घटना में 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ में 5000 व 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 15000 रुपये तक के जुर्माने की वसूली की जाएगी। उपनिदेशक कृषि विजय कुमार ने पराली प्रबंधन के लिए किसानों से अपील की है कि सभी पराली इकट्ठा कर गौशाला को दान करें या कंपोस्ट के तौर पर उपयोग करें। पराली या फसलों के अवशेष को वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से खाद बनाकर उसको उपयोग कर सकते हैं।
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