
- विनोद मिश्रा
बांदा। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट ने अपहरण एवं शातिर वाहन चोर गिरोह के सरगना विजय उर्फ ठोकिया को गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 वर्ष 3 महीने के कठोर कारावास और 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह गिरोह वाहन चोरी, अवैध असलहा रखना और महिलाओं को बहलाकर अपहरण करने जैसे संगठित अपराधों में लिप्त था।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि विजय उर्फ ठोकिया का एक संगठित गिरोह है, जिसमें उसके साथी रियासत अली, राजकुमार और जन्नत सक्रिय रूप से शामिल हैं। यह गैंग जनपद और अन्य क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करता था, उनकी नंबर प्लेट बदलता था और वाहनों के कल पुर्जों को काटकर इन्हें बेचकर अवैध धन अर्जित करता था।

इसके अलावा, गिरोह के सदस्य महिलाओं को बहला-फुसलाकर उनका अपहरण करते थे। अवैध असलहा रखते थे। विजय उर्फ ठोकिया पर पहले ही गंभीर धाराओं में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनके आतंक से आसपास के जनपदों और अन्य क्षेत्रों में भय का माहौल था। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने प्रभावी और तार्किक पैरवी की, जिसके आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश, गुणेंद्र प्रकाश ने विजय उर्फ ठोकिया को दोषी करार दिया।
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