- ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश। गैंगस्टर से राजनेता बने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्तार अंसारी की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मुख्तार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।

– 23 साल पुराने मामले में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित 23 साल पुराने एक मामले में सजायाफ्ता मुख्तार अंसारी की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा। अंसारी ने मामले में इलाहाबाद हाइ कोर्ट की ओर से पांच साल कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अंसारी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट ने लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा मामले में अंसारी को बरी किए जाने के फैसले को दिसंबर 2020 में पलट दिया था। विशेष अदालत ने मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे अंसारी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष अंसारी के खिलाफ अपराध साबित नहीं कर सका।
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