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October 13, 2026
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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास : दहेज के लिए चाकू से गोदकर उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
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ससुर को बहू की हत्या में आजीवन कारावास: 42 हजार का अर्थदंड

  • विनोद मिश्रा

बांदा। जिले के बबेरू थाना क्षेत्र में सात साल 11 महीने बाद ससुर को आजीवन कारावास हुआ है। अनुसूचित जाति की युवती के साथ प्रेम विवाह के मामले में बहू की हत्या व अनुसूचित जाति एक्ट में दोषी ससुर को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी/एडीजे द्वितीय अनु सक्सेना की अदालत नें यह सजा सुनाई।42 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त की जेल काटनी होगी।

ससुर को बहू की हत्या में आजीवन कारावास: 42 हजार का अर्थदंड
Life imprisonment to father-in-law for killing daughter-in-law: fine of 42 thousand

विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह व डॉ. महेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के परास गांव निवासी गोविंद आरख ने करीब तीन माह पहले अनुसूचित जाति की आरती 26 से प्रेम विवाह किया था। आरोप था कि दोनों की शादी से पिता विशोशर नाराज रहते थे। तीन दिसंबर 2015 को सुबह उसकी पत्नी को अकेला पाकर तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया।

स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान पांच सितंबर 2015 को उसकी मौत हो गई। मामले का आरोप पत्र दोषी विशोशर के खिलाफ दो दिसंबर 2015 को अदालत में भेजा गया। 19 जनवरी 2016 को आरोपी बनाया गया। न्यायाधीश नें फैसले में विशोशर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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