- विनोद मिश्रा
बांदा। पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के मऊ की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी की अदालत में दो मामलों में बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। बांदा जेल से लिंक जुड़ते ही मुख्तार को पेश किया गया। विधायक निधि दुरुपयोग व शस्त्र लाइसेंस के दोनों मामलों में कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। इसमें अदालत ने दोनों मामले में साक्ष्य के लिए पांच जुलाई की तिथि नियत कर दी।

– लेटर पैड से दिलाए थे शस्त्र लाइसेंस
पहला मामला विधायक रहते मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस के लिए अपनी संस्तुति दी थी। जांच के दौरान सभी लोगों का पता फर्जी पाया गया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित सभी लोगों के विरुद्ध थाना दक्षिणटोला में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित सभी आरोपितों पर गैंगस्टर लगाया गया था। इस मामले में भी कोई गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके चलते न्यायालय ने 28 जून की अगली तारीख नियत कर दी।
– पांच जुलाई को होगी अगली सुनवाई
वहीं दूसरे मामले में विधायक रहते मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से लाखों रुपये सरवां स्थिति बैजनाथ महाविद्यालय के प्रबंधक आनंद यादव को दिया था।जांच में फर्जी खतौनी के आधार पर दिया गया। इसमें विधायक निधि के दुरुपयोग व धोखाधड़ी का मामला सरायलखंसी थाना में पंजीकृत किया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी व विद्यालय प्रबंधक सहित कई लोग आरोपित बनाए गए हैं। इस मामले में भी बुधवार को कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। इसके चलते मामले में साक्ष्य के लिए अगली तिथि पांच जुलाई की तिथि नियत कर दी गई।
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