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October 13, 2026
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न्यायालय नें दुर्घटना में बीमा कंपनी के विरुद्ध लगभग 40 लाख भुगतान का दिया फैसला
उत्तर प्रदेश

न्यायालय नें दुर्घटना में बीमा कंपनी के विरुद्ध लगभग 40 लाख भुगतान का दिया फैसला

  • विनोद मिश्रा

बांदा। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पांडे ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर के रूप में 39लाख 83 हजार 88 रुपये के भुगतान हेतु रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक को आदेश दिया है। साथ ही साढ़े सात प्रतिशत सालाना ब्याज भी अदा करना होगा।

न्यायालय नें दुर्घटना में बीमा कंपनी के विरुद्ध लगभग 40 लाख भुगतान का दिया फैसला
The court gave a decision to pay about 40 lakhs against the insurance company in the accident

मामला यह था कि अनीता कुशवाहा विधवा बृज किशोर, कुमारी पूजा कुशवाहा एवं पुत्र कुमारी दीपाली पुत्री आदर्श कुशवाहा पुत्र ब्रजकिशोर कुशवाहा की संरक्षिका मां अनिता और शमहदैया विधवा रामचरण निवासी गण गांव रेलवे क्वार्टर अनथुआ तहसील अतर्रा द्वारा न्यायालय मोटर दुर्घटना अधिकरण में अनिरुद्ध सिंह पुत्र रामचंद्र सिंह निवासी कस्बा भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात सुमन सिंह पुत्र चंद्र भूषण सिंह निवासी राधा नगर बांदा रोड जनपद फतेहपुर तेरी लाल कुशवाहा पुत्र रामचरण कुशवाहा निवासी रेलवे क्वार्टर अनथुआ तहसील अतर्रा सावित्री देवी विधवा टेरी लाल कुशवाहा सुरेंद्र कुमार महेंद्र कुमार धर्मेंद्र कुमार पुत्र गण तेरी लाल कुशवाहा राज नारायण पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी मांझा पुरवा तहसील अतर्रा नें दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मंडलीय प्रबंधक इलाहाबाद और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय लखनऊ को पक्षकार बनाया था।

मई 2013 की घटना में कहा गया कि मृतक ब्रजकिशोर अपने परिवार के साथ रमाशंकर कुशवाहा की बहन का तिलक चढ़ा कर बोलेरो संख्या से झांसी से वाया महोबा होकर अतर्रा आ रहा था। जीप में ब्रजकिशोर के अलावा संपत कुमारी अर्चना, कुंज बिहारी अरविंद कुमार ,गुड़िया भी बैठे थे उक्त जीप को विपक्षी रामनारायण अपनी साइड व धीमी गति से चला रहा था। जैसे ही उक्त जीप ग्राम सुनेचा से आगे बांदा की ओर पहुंची तो इसी जीप के आगे ट्रक संख्या यूपी 71 टी 2223 जा रही था। ट्रक चालक ने जीप चालक को साइड नहीं दी। बोलेरो जीप ट्रक से टकरा गई।दुर्घटना में ब्रजकिशोर, अर्चना, गुड़िया एवं जीप चालक सहित सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संपत, ब्रजकिशोर व अर्चना की मौके पर मौत हो गई। न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे नें सुनवाई कर बीमा कंपनी को निर्णय की तिथि से एक माह के अंदर 39 लाख 83 हजार 88 रुपये का भुगतान का फैसला सुनाया।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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